28 अगस्त को नानी मोटी दमन को जोड़ने वाला पुल दुर्घटना में दमन कोर्ट ने 3 आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई

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तपोवन, संजान:गत दिनांक 28/08/2003 को दमन ब्रीज टूटने से पानी में डूबने से 28 बालक 01 शिक्षक और 01 राहदारी सहीत टोटल 30 व्यक्ति की मृत्यु हुयी थी जिसके संदर्भ में नानी दमन पुलिस थाने में धारा 427,337,338,304 – A IPC & Sec 3,4 Public Property Damage Act के तहत गुन्हा दर्ज किया गया था । जिस गुन्हा में टोटल 07 व्यक्ति को गीरफ्तार किया था और तफतीश अधिकारी DYSP . R.P. Meena साहेब के द्वारा दिनांक 18/08/2008 को चार्जसीट फाइल हुई थी । जिस गुन्हा मे आजरोज दिनांक 23/02/2022 के दिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर श्री श्रीराम मुकुल देशपांडे साहब की दलील पर माननीय CJM जज साहब A.P.Kokate साहेब ने अभियुक्त नामक भरत मांगीलाल गुप्ता ( एक्स्युकेटीव इंजीनीयर PWD ) , धीरु प्रभाकर ( आसिस्टंट इंजीनीयर PWD ) , ईश्वरदत्त सानताराम तालेकर ( आसिस्टंट सर्वे वर्क डिपार्टमेंट PWD ) को 02 साल की सजा सुनाई और साथ मे रूपिये 16500 / – का जुर्माना भी लगाया ।

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