श्रमिक को अचानक नौकरी से निकालने का विवाद : भिलाड़ विस्तार में आयी जी. एच. सी. एल. कंपनी के विरुद्ध वलसाड लेबर कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद श्रमिक को न्याय

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तपोवन,संजान :भिलाड़ विस्तार में आयी जी. एच. सी. एल. कंपनी में लगभग 3 वर्ष से काम करते श्रमिक कल्पेश सी. पटेल को कंपनी के संचालक द्वारा बिना नोटिस, चार्जशीट, जाँचपड़ताल किये विना मौखिक सूचना देकर नौकरी से निलंबित किया गया। जिससे कारण श्रमिक के परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। श्रमिक ने गुजरात राज्य कामदार सेवा संघ के अध्यक्ष आर. ऐम. प्रजापति का संपर्क कर न्याय की माँग की। श्रमिक की आप बीती घटना को सुन संघ के अध्यक्ष आर. ऐम. प्रजापति ने श्रमिक को न्याय दिलाने की ठान लीं। श्रमिक को अचानक नौकरी से निकालने का विवाद कंपनी के विरुद्ध वलसाड लेबर कोर्ट में दर्ज करवाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद श्रमिक को वलसाड लेबर कोर्ट से जीत मिली। कंपनी मालिक को कोर्ट के इस फैसलें से संतोष नहीं हूवा। जिससे वह सूरत की इंडस्ट्रीयल कोर्ट में अपील अरज़ी पेस की। जहाँ पर लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद कंपनी संचालक के द्वारा केस के अंतिम समाधान के लिये हाथ बढ़ाया गया। सूरत के विध्वान कंपनी के वकील श्री अपूर्वा शाहजी ने श्रमिक के प्रतिनिधी आर. ऐम. प्रजापति से समाधान की बात चलाई। दोनों पक्षों के बीच लंबी चर्चा, विचारणा के बाद श्रमिक को ₹। 700000/- (सात लाख ) मुवावजा देनें का तय हूवा। इस तरह दोनों पक्षों ने केस की वर्षों की कानूनी लड़ाई से मुक्त हो गये। श्रमिक कल्पेश सी. पटेल को ₹।700000/- (सात लाख) का चेक मिलते ही उसके परिवार में ख़ुशी का माहोल छा गया। और कंपनी को इस केस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। श्रमिक ने खुश होकर अपने यूनियन अध्यक्ष श्री आर ऐम. प्रजापति का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। कानूनी लड़ाई में समाधान ही एक अच्छा रास्ता हैं।

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