समाज कल्याण विभाग बाल संरक्षण समिति दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवम बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून पर कार्यक्षमता वर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

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तपोवन, संजान: बाल संरक्षण समिति दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव द्वारा समाज कल्याण विभाग सचिव श्रीमती भानु प्रभा के मार्गदर्शन में एवं समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्री जतिन गोयल के दिशानिर्देशन में किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम एवम बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून पर कार्यक्षमता वर्धक कार्यक्रम का आयोजन दमण जिला पंचायत,सभागार में किया गया ।इस कार्यशाला के संदर्भ मे समाज कल्याण विभाग सचिव श्रीमती भानु प्रभा एवं समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्री जतिन गोयल उपस्थित रहे । इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्री जतिन गोयल ने सभि विभागिय कर्मचारीयों को बाल सरंक्षण के क्षेत्र मे संवेदनशिलता से काम करने को कहा आगे उन्होने कहाकी हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है की हमे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, कानून के संघर्ष मे आनेवाले बच्चे ओर कानून के संपर्क मे आनेवाले बच्चों के श्रेष्ठ हित के लिए हमे जरूरी कदम उठाने चाहिये विशेष रूप यह भी कहा की हम सभी की ज़िम्मेदारी है की बच्चों के संबंधित कानून को समझ कर बच्चो के सहायक बने और बच्चो के साथ सौजन्य पूर्ण व्यवहार करे और उन्होंने कहाकी जरूरतमंद बच्चो की सुरक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है | इस कार्यशाला मे रीसोर्सपर्सन बाल संरक्षण समिति- गुजरात के पूर्व कार्यक्रम प्रबंधक श्री.इन्द्रजीत चौहान द्वारा किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम,2015,बाल यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, बाल स्वराज पोर्टल, ट्रैक ध मिसिंग चाइल्ड वेब पोर्टल के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई । साथ ही बाल संरक्षण से जुड़े हितधारक जैसे की जिला बाल संरक्षण इकाई- चाइल्ड लाइन, बाल गृह के कर्मचारीओ को उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे जिला बाल संरक्षण इकाई तथा चाइल्ड लाइन-दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण की टीम, बाल संरक्षण समिति की टीम, स्नेहालय बाल गृह की टीम का संपूर्ण सहयोग रहा |

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