
तपोवन ,संजान : दि.01-04-2018 को पांच से छह अंजान हथियारधारी हमलावरों ने विशाल बार एवं रेस्टोरेंट, दाभेल नानी दमन पे अजय रमन पटेल उर्फ मंजरों एवं उसके साथी धिरेन्द्र उर्फ धीरू,धिरिया दुर्लभ पटेल को गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी थी,जिसके सिलसिले में शिकायतकर्ता छोटूभाई दयालभाई पटेल की शिकायत करने पर दमन पुलिस थाने में FIR No.39/2018 u/s 341,302,120-Br/w 34 IPC & 25,27 arms act दर्ज हुई थी।
इसके बाद तफ्तीश के दौरान कई अभियुक्तो की गिरफ्तारीयाँ भी हुई और दमन जिला पंचायत के भूतपूर्व प्रमुख सुरेश जग्गू पटेल उर्फ सूखा पटेल एवं उनके रिश्तेदार ओर साथी इस गुनाह के मुख्य षडयंत्रकार के रूप में उभरकर सामने आए।
इस जुर्म की तफ्तीश के दौरान अभी तक 15 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके है ,इन अभियुक्तो की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे,जिसके बाद अभियुक्त जयेश नानूभाई पटेल ने माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में special leave petition (criminal) No.8278/2021 दायर की थी.
गुनाह की गंभीरता एवं साक्षियों को मद्दे नजर रखते हुए विद्वान न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर ओर कृष्णा मुरारी की कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अरजी को दिनांक 08-03-2022 को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले इसी गुनाह में अभियुक्त केतन भीखू पटेल उर्फ चका की जमानत अरजी ओर फरार आरोपी अरुण दुबे की अग्रिम जमानत अरजी को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुकी है।


