
तपोवन, संजान: /समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई-दमण द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवम बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया | समाज कल्याण विभाग सचिव श्रीमती भानुप्रभा के मार्गदर्शन में एवं दमण जिला समाहर्ता डो.तपस्या राघव के दिशा निर्देश मे तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग श्री जतिन गोयल के नेतृत्व में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवं बाल यौन शोषण के विरुद्ध अधिनियम से संबंधित कानून पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दमण जिला पंचायत, सभागार में किया गया | इस कार्यशाला के संदर्भ मे निदेशक, समाज कल्याण विभाग श्री जतिन गोयल द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, कानून के संघर्ष मे आनेवाले बच्चे ओर कानून के संपर्क मे आनेवाले बच्चों की विस्तृत व्याख्या देते हुए उन्होने कहाकी हमे इन बच्चों के बेहतरीन भविष्य को सुनिश्चित करना होगा | उन्होने विभाग की सराहना करते हुए कहा की जिला बाल संरक्षण इकाई-दमण द्वारा लगातार बच्चों के श्रेष्ठ हित एवं सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ प्रयास किए जाते है और आगे भी जारी रहेगा | विशेष रूप यह भी कहा की हम सभी की ज़िम्मेदारी है की बच्चों के संबंधित कानून को समझ कर बच्चो के सहायक बने और बच्चो के साथ सौजन्य पूर्ण व्यवहार करे और उन्होंने कहाकी जरूरतमंद बच्चो की सुरक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है | इस कार्यशाला मे रीसोर्सपर्सन बाल कल्याण समिति- दिल्ली के अध्यक्ष श्री.वरुन पाठक तथा प्रशिक्षक श्री.अरुनेन्द्र द्वारा किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम,2015,बाल यौन उत्पीड़न के विरूद्व संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, बाल स्वराज पोर्टल, ट्रैक ध मिसिंग चाइल्ड वेब पोर्टल के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई । साथ ही बाल संरक्षण से जुड़े हितधारक जैसे की बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन, बाल गृह के कर्मचारीओ को उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवम सदस्य तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण समिति की टीम, स्नेहालय बाल गृह की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम की उपस्थिति रही |



