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पाकिस्तानी व बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दादरा नगर हवेली व दमण-दीव में भी चल रहा सघन जाँच अभियान

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दमण। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में छिपे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। 25 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे।

इस आदेश के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण दीव में भी पुलिस ने सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्थानीय पुलिस रिहायशी कॉलोनियों, चालों व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों, दुकानों, रेहड़ियों और ठेलों इत्यादि की छानबीन कर रही है। पहचान पत्रों की जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया प्रदेश में न रह सके।

ज्ञात हों की प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में एवं डीआईजी अमित शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारीगण ने यह भी स्पष्ट किया है कि न केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर, बल्कि उन्हें शरण देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि दादरा नगर हवेली एवं दमण दीव पुलिस वर्ष 2022 से ही विदेशी नागरिकों की सत्यापन प्रक्रिया को नियमित और गंभीरता से चला रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में मदद मिल रही है। इसी के अंतर्गत दमण पुलिस विभाग द्वारा 14 अगस्त 2023 को नानी दमण के पंचाल, भीमपुर और अन्य चॉल क्षेत्रों में तथा 28 दिसंबर 2023 को छोटा बिहार, डोरी कड़िया क्षेत्र में गहन छापेमारी कर अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश की गई। जांच के दौरान किसी भी अवैध विदेशी नागरिक की उपस्थिति नहीं पाई गई, जो विभाग की सतर्कता का प्रमाण है।

इसके बाद, 28 अक्टूबर 2024 को एक प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) और 309(4) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक आरोपी को अपराध करते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी दलीम नूर इस्लाम हवलदार बांग्लादेश के जिला खुलना, थाना सोनाडांगा के निवासी हैं और भारत में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे थे।

तत्पश्चात आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14(सी) तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया। दोनों मामलों में आरोपपत्र दायर कर दिए गए हैं और वर्तमान में दोनों प्रकरण माननीय न्यायालय, दमण में विचाराधीन हैं।

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